सूचना अधिकार अधिनियम

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 में (इसे आगे अधिनियम कहा गया है) प्रत्येक लोक प्राधिकारी की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करने के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए सूचना अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049 एक लोक उद्यम है।
 
अधिनियम के अध्याय- 11, धारा 4(1) उप खंड (बी) के अनुपालन में सूचना इस प्रकार हैः

क्र.सं. मैनुअल के विषय
1 संगठन के विवरण, कार्य एवं डयूटी
2 अधिकारियों और कर्मचारियों के शक्तियां एवं डयूटी
3 निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुकरणीय कार्य विधि
4 अपने कार्य को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा स्थापित मानदंड
5 अपने कार्यों को पूरा करने में कंपनी द्वारा धारित या कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त/नियम , विनियम, अनुदेश मैनुअल एवं रिकार्ड
6 कंपनी द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में उपलब्ध प्रलेखों का वर्गीकरण का विवरण
7 अपनी नीति को बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के साथ परामर्श या उन्मुख होने के लिए विद्यमान किसी भी व्यवस्था का विवरण
8 अपने भाग के रूप में या अपनी सलाह देने के उददेश्य से दो या इससे अधिक व्यक्तियों को शामिल करने वाले बोर्ड , परिषद, और अन्य निकाय जनता के लिए खुले हैं या बैठक के कार्यवृत्त की पहुंच जनता तक है।
9 कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका का विवरण
10 कंपनी के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक के अलावा विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था
11 कंपनी की प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट , जिसमें सभी योजनाओं प्रस्तावित तथा किए गए संवितरण की रिपोर्ट
12 सहायता (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन के स्वरूप के अलावा ऐसे कार्यक्रमों के लिए आबंटित राशि एवं लाभार्थी
13 कंपनी द्वारा प्रदत्त छूट , परमिट या प्राधिकार के प्राप्तकर्ता
14 कंपनी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या धारित सूचना का विवरण
15 पुस्तकालय के कार्य समय या जन साधारण के लिए उपलब्ध वाचन कक्ष यदि है तो उसके सहित सूचना प्राप्ति के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम , पदनाम तथा अन्य विवरण
17 अन्य उपयोगी सूचना

पिछले पृष्ठ मे वापस जाएं | पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि : 30-10-2020